चीतल के चमड़ा के साथ चीतल के सिर एंटलर सहित अवशेष जप्त कर 05 गिरफ्तार



चीतल के चमड़ा के साथ चीतल के सिर एंटलर सहित अवशेष जप्त कर 05 गिरफ्तार




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ब्यूरो चीफ बालाघाट // वीरेंद्र श्रीवास 83196 08778





वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सा. परिक्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध





बालाघाट. दिनांक 28/05/2020 की दरमियानी रात में उकवा निवासी एवंत/ तुलसराम सा. उकवा तथा विशाल/ नाजुक द्वारा रेंज परिसर में आकर सूचना दी गई कि छिंदीटोला निवासी संजय/ इंकार खरे के घर की बाड़ी में चीतल का चमड़ा और सिंग पक्के में मिलेगा आप लोग जाकर देखो।




तत्पश्चात श्रीमान बृजेन्द्र श्रीवास्तव वनमण्डलाधिकारी उत्तर बालाघाट सामान्य के मार्गदर्शन तथा श्री डी. एल भगत उपवनमंडलाधिकारी उकवा सा. के निर्देशन में श्री सिद्धार्थ कांबले परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर उकवा सा द्वारा एक टीम का गठन किया गया और छिंदीटोला निवासी संजय के घर की बाड़ी में देखा गया तो मुख्य सड़क के तरफ की बाउंड्री के पास एक बोरी के नीचे खाल और चीतल का एक सिंग बरामद किया गया किन्तु वस्तु स्थिति से यह बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं थी.















चीतल के चमड़ा के साथ चीतल के सिर एंटलर सहित अवशेष जप्त कर 05 गिरफ्तार




तत्पश्चात सूचना देने वाले को वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा कार्यालय में  बुलाकर बयान दर्ज किए गए तो उनके द्वारा बलराम/ संपत के साथ अपराध कारित करना स्वीकार किए सूचना के आधार पर बलराम से पूछताछ किया गया तब उसके द्वारा बताया गया कि विगत एक माह पहले धानू/ रमझर और वीरसिंह/ लखन  के साथ चीतल को कुत्तों से खेदा कर कुल्हाड़ी से मरना स्वीकार किया गया बाद सभी मिलकर काट पीट कर मास का बटवारा के मास पकाकर खाएं थे और शेष बचे अवशेष को बलराम के खेत में ही गढ्डा खोदकर गड़ा दिया गया था।




28/05/2020 को वन विभाग से इनाम पाने के उद्देश्य से एवंत, विशाल, और बलराम द्वारा प्लान बनाया गया और गड्डे से चमड़ा और सिंग निकालकर छिंदीटोला में संजय/इंकार के बाड़ी में डाला गया है।




 सभी आरोपियों में अपना अपना अपराध स्वीकार किए बाद वन अपराध प्रकरण क्रमांक 2615/52 दिनांक 29/05/2020 पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी बलराम, बीरसिंग, धानु, एवंत तथा विशाल को वन जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी बैहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्याधीश महोदय द्वारा प्रकरण नी गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जेल रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए गए।




आरोपियों द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ग्राम से दूर अन्य गाव में जाकर भारत सरकार द्वारा किए गए लाकडाउन के आदेश की अवहेलना करते हुए दोहरी प्रवृत्ति का अपराध किया गया है।



इनका रहा सहयोग



श्री चौबे सर नवागत वन क्षेत्रपाल, श्री भेजन लाल गौतम परिक्षेत्र सहायक उकवा, श्री अरविन्द मडावी परिक्षेत्र सहायक किनारदा , मोतिन मडावी, सुनीता उ ई के, राजेश कुमार रोकड़े व.र., सचिन पदमे व.र., कन्हैयालाल मडावी, प्रकाश बोपचे, चंद्रशेखर मरकाम, महेश प्रसाद मिश्र, राजेश मिश्रा, सुरेश शरणागत, बजारिसिंह ठाकरे, निमिषा शर्मा, ममता मरकाम, नदीम हुसैन, राधेलाल पंचतिलक एवं  समस्त कर्मचारी।



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