अवैध शराब बेचने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माना
अवैध शराब बेचने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माना

TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036


खरगौन | जिला लोक अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर 2019 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम सिपटान निवासी रामकरण पिता कुकडिया अपने रहवासी मकान से अवैध रूप से शराब बेच रहा है। 


इसे भी पढ़ें :- पीली साड़ी वाली पोलिंग अफसर इस बार शॉर्ट स्कर्ट में नजर आई, फिर फोटो वायरल, तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे आप


मुखबीर की सूचना पर जब आबकारी विभाग का दल बताए हुए स्थान पर पहुंचा, तो आरोपी षराब बेचते हुए पाया गया। आबकारी के दल द्वारा आरोपी के घर की तलाषी लेने पर 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा प्राप्त हुई, जिसे जब्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया और परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 


इसे भी पढ़ें :- ”होटल बाॅव” के खिलाफ़ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी मामले में की एफआईआर दर्ज, यह रही बड़ी वजह


यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डीएस मंडलोई ने आरोपी को धारा 34(क) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।


Popular posts
राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण साईं के नियमों को धज्जियां उड़ाकर कोच रिचपाल सिंह सलारिया को बनाया आर्चरी चयन कमेटी का सदस्य
Image
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच
Image
राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अर्जी की दाखिल
Image
फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार
Image
क्या राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? : मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, तुरंत संसद से बर्खास्तगी, आ रही साजिशों की बू
Image