अवैध शराब बेचने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा व जुर्माना |
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खरगौन | जिला लोक अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर 2019 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम सिपटान निवासी रामकरण पिता कुकडिया अपने रहवासी मकान से अवैध रूप से शराब बेच रहा है।
मुखबीर की सूचना पर जब आबकारी विभाग का दल बताए हुए स्थान पर पहुंचा, तो आरोपी षराब बेचते हुए पाया गया। आबकारी के दल द्वारा आरोपी के घर की तलाषी लेने पर 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा प्राप्त हुई, जिसे जब्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया और परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डीएस मंडलोई ने आरोपी को धारा 34(क) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।