इंदौर में जज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस कार्रवाई पर रोक
इंदौर में जज के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस कार्रवाई पर रोक

 


TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036


इंदौर । गत दिनों इंदौर में पदस्थ एक जज के खिलाफ हुई दहेज प्रताड़ना की एफआईआर के मामले में मप्र हाई कोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार ने एसपी ( पूर्व ) को निर्देश देकर इस मामले में आगे बिना हाई कोर्ट की अनुमति के किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा है ।


उल्लेखनीय है कि गत दिनों संयोगितागंज पुलिस ने अर्चना सिंह भदौरिया निवासी रेसीडेंसी कॉलोनी की रिपोर्ट पर पति विपिनसिंह भदौरिया के खिलाफ धारा 498 A ipc में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है । विपिनसिंह भदौरिया फिलहाल इंदौर में सिविल जज के रूप में पदस्थ हैं । लगभग 19 साल पहले सन् 2000 में उनकी शादी हुई थी और दो बच्चे हैं ।


इसे भी पढ़ें :- एन.जी.ओ. को विदेश से 25 करोड़ रूपये का फंड दिलाने का कहकर षडयंत्र रचते हुये 7 लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले 9 आरोपी पुलिस गिरफ्तार


महिला का आरोप है कि जब पति एडीपीओ थे तब से ही परेशान करते थे । जज बनने के बाद प्रताड़ना बढ़ गई । पति फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपए की मांग करते हैं और लाइसेंसी रिवाल्वर से धमकाते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो , इसलिए साथ नहीं रखूगा। 


इसे भी पढ़ें :- सोम डिस्टलरीज के मालिक जगदीश अरोरा को तीन आपराधिक प्रकरणों में अलग-अलग सजा


इस मामले में दर्ज उक्त एफआईआर पर मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आगे किसी तरह की कार्रवाई मप्र हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं करने के निर्देश इंदौर के एसपी ( पूर्व ) को दिए गए हैं । इधर इस मामले में फरियादी अर्चना सिंह के वकील लालजी गौर का कहना है कि रजिस्ट्रार के इस आदेश के विरुद्ध वे सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेंगे ।


Popular posts
फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार
Image
आयुक्त जनसंपर्क की नाक के नीचे माध्यम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला आईटी हेड आत्माराम शर्मा
Image
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच
Image
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भर गया है भ्रष्टाचार का घड़ा, ईडी की चंगुल में आए आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रामगोपाल अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव और सन्नी अग्रवाल
Image
राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अर्जी की दाखिल
Image