इन्दौर स्थित ''होटल बाॅव'' के खिलाफ़ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी मामले में की एफआईआर दर्ज, यह रही बड़ी वजह
इन्दौर स्थित ''होटल बाॅव'' के खिलाफ़ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी मामले में की एफआईआर दर्ज, यह रही बड़ी वजह

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इन्दौर, धोखाधड़ी व्यापारी के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ( ईओडब्ल्यू ) ने अपनी कार्रवाई में शुरूआती दौर में जांच के दौरान आरोपीयो के खिलाफ़ तमाम सबूत के आधार पर आय से अधिक संपत्ति और धोखाधड़ी के मामले में विजय नगर स्थित होटल बाॅव के संचालक और सहभागीयों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की है।


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इसमें तुलसीदास पिता ताराचंद मानवानी, गिरीश पिता श्रीकृष्ण मतलानी, चांदनी पति गिरीश मतलानी और हिना बाधवानी सहित इविप्रा के अधिकारीयों व कर्मचारियों की इस पूरे मामले में सहभागिता के लिए भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी का ईओडब्ल्यू ने 05 दागी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों की पड़ताल के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। ये  सभी आरोपी इन्दौर से संबंधित है।











इन्दौर स्थित ''होटल बाॅव'' के खिलाफ़ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी मामले में की एफआईआर दर्ज, यह रही बड़ी वजह, तुलसीदास पिता ताराचंद मनलानी

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करोड़ो की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में


आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इन्दौर ने अपराध दर्ज किया है इंदौर के विजय नगर में इस जमीन पर होटल में हिस्सेदारी देने के नाम पर किसान जगदीश पालीवाल के साथ धोखा कर फर्जी दस्तावेजों से बेशक़ीमती जमीन अपने नाम करने वाले इंदौर के बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ तत्कालीन आईडीए के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह है आलीशान होटल वाव यह होटल जिस जमीन  पर बनाई गई वह जमीन फर्जी दस्तावेजो से अपने नाम कर ली गई थी इसी होटल में हिस्सेदारी देने का वादा कर फरियादी किसान जगदीश पालीवाल की शिकायत पर  एफआईआर दर्ज की है।


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जिसमे  तुलसीदास पिता ताराचंद मनलानी, गिरीश पिता श्रीकृष्ण मतलानी, चांदनी पति गिरीश मतलानी और हिना बाधवानी सहित तत्कालीन आईडीए के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि नीमच के रहने वाले किसान जगदीश पालीवाल सालों से अपनी जमीन पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। धोखाधड़ी करने वाले शहर के रसूखदार लोगों में शुमार है इसीलिए अब तक किसान जगदीश पालीवाल को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी अब जगदीश पालीवाल को इस f.i.r.  के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।


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