भू स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी
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भोपाल | प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख ने बताया राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक  पास किया है। जिसके अनुसार भू स्वामी अनुबंध निष्पादित कर अधिकतम 5 वर्ष तक भूमि बटाई पर दे सकेंगा। 


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अधिसूचित क्षेत्र में आदिम जनजाति का भूमि स्वामी आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा। अनुबंध भंग अथवा अनुबंध की समाप्ति पर विवाद का निराकरण तहसीलदार करेंगे, जिसके आदेश की अपील भी हो सकेगी। 


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बटाईदार द्वारा कब्जा न छोड़ने पर तहसीलदार द्वारा कब्जा भी दिलाया जाएगा । उक्त अधिनियम में जुर्माना एवं सिविल कारागार का प्रावधान भी रखा गया है।


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