पास्को एक्ट के प्रकरण में आरोपी हुआ दोषमुक्त
पास्को एक्ट के प्रकरण में आरोपी हुआ दोषमुक्त

TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036


भोपाल, मामला इस प्रकार है स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र भोपाल में सरिका नाथ ( बदला हुआ नाम ) पुत्री जानकी नाथ उम्र 13 वर्ष ने थाना उपस्थित होकर पड़ोस में रहने वाले आबिद खान उर्फ ई ई के खिलाफ शिकायत की थी कि आबिद ने रुबीना दीदी के घर के सामने मुझे हाथ पकड़ कर अपनी और खींचा और मेरे साथ छेड़छाड़ की है


वर्ष 2016 में आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र  उपनिरीक्षक निगार खान के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था आरोपी के अधिवक्ता श्री अशोक विश्वकर्मा ने जमानत करा कर संपूर्ण प्रकरण की पैरवी की फरियादी उसकी मां उसके पिता भाई एवं स्वतंत्र साक्षी रुबीना के अतिरिक्त पीड़ित छात्रा के स्कूल के शिक्षक एवं पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराइ एवं विवेचना अधिकारी निगार खान के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष हुए.


इसे भी पढ़ें :- फर्जी वेबसाइट्स घोटाला : जनसंपर्क विभाग के पीएस संजय शुक्ला व आयुक्त पी. नरहरि को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस


हाथ पकड़ने पर पास्को एक्ट नहीं बनने का तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी के अधिवक्ता द्वारा पुरजोर तरीके से रखा गया था जिसे माननीय न्यायालय ने माना एवं घनी आबादी जिसमें घटना घटित होना संभावित नहीं था को भी दोष मुक्ति का मुख्य कारण माना गया निर्णय 16 /01/ 2020 को खुले अदालत  में सुनाया गया था जिसमें आरोपी आबिद को भारतीय दंड विधान की धारा 354 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2012 की धारा 11 एवं 12 से आबिद को दोषमुक्त किया गया.


इसे भी पढ़ें :- फर्जी बिल लगाकर वित्तीय अनियमितता के कारण सरपंच, सचिव, सहसचिव को कारण बताओ


Popular posts
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच
Image
फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार
Image
राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अर्जी की दाखिल
Image
विवादित तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया के आपराधिक प्रकरण में जबलपुर न्यायालय में पेशी, कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज
Image
क्या राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? : मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, तुरंत संसद से बर्खास्तगी, आ रही साजिशों की बू
Image