गुजरात दंगा : नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया की याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई
गुजरात दंगा : नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ जाकिया की याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई

TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036


नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट देने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया की याचिका पर सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है और कभी न कभी मामले की सुनवाई होगी.


न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई अप्रैल के लिए टाल दी.इसके पहले जकिया की वकील ने मामले की सुनवाई टालने और होली की छुट्टी के बाद इस पर सुनवाई का अनुरोध किया था. जकिया जाफरी की वकील अपर्णा भट ने न्यायालय से कहा कि इस मामले में मुद्दा विवादास्पद है.इसके बाद पीठ ने कहा,इस पर सुनवाई इतने बार टल चुकी है, ये जो भी है हमें इस पर किसी न किसी दिन सुनवाई करनी ही है. एक तारीख लीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि सभी मौजूद हों.


वकील ने इससे पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि याचिका पर एक नोटिस जारी करने की जरूरत है क्योंकि यह 27 फरवरी 2002 से मई 2002 तक कथित ''बड़े षडयंत्र'' से संबंधित हैं. गौरतलब है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगाने से 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे. मारे गए लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे. घटना के करीब 10 साल बाद आठ फरवरी 2012 में एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखिल की थी.


Popular posts
फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार
Image
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भर गया है भ्रष्टाचार का घड़ा, ईडी की चंगुल में आए आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रामगोपाल अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव और सन्नी अग्रवाल
Image
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच
Image
विवादित तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया के आपराधिक प्रकरण में जबलपुर न्यायालय में पेशी, कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज
Image
भविष्य की आहट : सीनाजोरी करने वालों को संरक्षण देने की मची होड़
Image