नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 



बालिका को सारंगढ़ बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर रेन बसेरा से बरामद किया



रायगढ़, दिनांक 18.02.2020 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ में थाना चक्रधरनगर के अपराध क्रमांक 20/2019 धारा 363, 354, 354(क-1), 376, 34 भादवि एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6, 7, 8, 11, 12, 18 में आरोपी (1) अकबर खान उर्फ राज पिता सलीम खान उम्र 23 वर्ष निवासी सारंगढ़ डीपापारा थाना सारंगढ़ (2) कैलाश कुमार बरेठ पिता बृहस्पति बरेठ उम्र 22 साल निवासी चंद्रपुर रायगढ़ यादव मोहल्ला जिला जांजगीर चांपा


(3) तेज कुमार यादव उर्फ राजू पिता चंद्रमणि निषाद उम्र 22 साल निवासी चंद्रपुर भलियापारा को बालिका से दुष्कर्म करना पाए जाने पर धारा 376 (3) ताहि एवं 6 पास्को एक्ट में 20-20 साल की सजा तथा आरोपी (4) राजीव कुमार यादव उर्फ राजू पिता बरातू राम यादव उम्र 26 साल निवासी जोगरा थाना शक्ति जिला जांजगीर चांपा हाल मुकाम दीनदयाल कॉलोनी ढिमरापुर रायगढ़ (5) सत्यनारायण देवांगन उर्फ सत्या पिता विनय कुमार देवांगन उम्र 30 साल निवासी पैलेस रोड़ सारंगढ़ वार्ड क्रमांक 13, थाना सारंगढ़ को धारा 354 ताहि एवं 8, 12 पास्को एक्ट में पर क्रमश: 3 एवं 2 साल की सजा सुनाई गई है ।


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इसी मामले में 02 अन्य आरोपियों को बालिका से छेड़खानी पर मिली है सजा



जानकारी अनुसार दिनांक 19.01.2019 को पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 18.01.2020 को बालिका के घर से बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना दरम्रान दिनांक 24.01.2019 को बालिका को सारंगढ़ बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर रेन बसेरा से बरामद किया गया । 


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विवेचना दरमियान पाया गया कि आरोपी राजीव यादव उर्फ विक्की दिनांक 18.01.2019 को बालिका को पंचधारी रोड पर अपने साथी के साथ उसे घर छोड़ देंगे कहकर बिठा ले गए थे । उसके बाद उसे चंद्रपुर ले गए जहां बालिका के साथ उसके दोस्तों ने दुष्कर्म किया । बालिका के साथ दुष्कर्म तथा छेड़खानी की घटना अभियोजन द्वारा सिद्ध किए जाने पर आरोपियों को विभिन्न धाराओं में कठोर सजा दी गई है ।


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साथ ही पीडित बालिका को 1 लाख रूपये प्रतिकर स्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदाय किये जाने का निर्णय दिया गया है । इस मामले में कुल 08 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था जिसमें 03 आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है ‌। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं संपूर्ण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक युवराज तिवारी द्वारा की गई है ।


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