निलंबित प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुरेंद्र सिंह पर विभागीय जांच संस्थित
निलंबित प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुरेंद्र सिंह पर विभागीय जांच संस्थित

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शहडोल |  कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति ने (निलंबित) प्रभारी कार्यपालन यंत्री शहडोल श्री सुरेंद्र सिंह पर विभागीय जांच संस्थित की है। श्री सिंह के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत कार्यवाही किए जाना प्रस्तावित है।


विभागीय जांच संबंधित आरोप पत्र आरोपों का विवरण आधार पत्र एवं गवाहों की सूची प्रस्तुत करते हुए 15 दिवस के अंदर लिखित प्रतिवाद चाहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि श्री सिंह अवगत कराने विभागीय जांच प्रकरण में प्रस्तुत सुनवाई चाहते हैं, मौखिक जांच चाहते हैं एवं अपने बचाव में कोई तथ्य साक्ष इत्यादि प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सूची प्रस्तुत करें।


कमिश्नर श्री आर.बी. प्रजापति ने कहा है कि आप की ओर से लिखित प्रतिवाद नियमित समय अवधि में प्रस्तुत नहीं करने पर माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


जारी आरोप पत्र में कहा गया है कि निलंबित प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शहडोल, श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा ग्राम गोरतरा जनपद पंचायत सोहागपुर में पनिहाई तालाब के सौंदर्यीकरण एवं घाट निर्माण कार्य की माप उपयंत्री द्वारा न कर अनावश्यक लंबित रखने के उपरांत भी आपके द्वारा संबंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ना किया जाना, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है।