वेबसाइट को विज्ञापन देने की बहुप्रतीक्षित नीति हुई घोषित, न्यूज़ पोर्टल को अब मिलेंगे विज्ञापन : जनसंपर्क मंत्री शर्मा



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भोपाल. मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आज जनसंपर्क संचालनालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि काफी समय से प्रतीक्षारत प्रदेश के वेबसाइट पोर्टल के विज्ञापन संबंधी मामला जिसमें की वेबसाइट पोर्टल को विज्ञापन दिए जाने का आगामी समय में प्रावधान है के बारे में जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि इस का सॉफ्टवेयर हमने तैयार कर लिया है इसके अनुरूप ही विज्ञापन मिलेंगे ।




राज्य सरकार ने न्यूज़ वेबसाइट  को अब विज्ञापन देने के लिए नीतिगत निर्णय ले लिया है। उपरोक्त निर्णय के अनुसार समाचार आधारित मध्यप्रदेश के मूल निवासी पत्रकारों द्वारा संचालित वेबसाइट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के पालन करने वालों को विज्ञापन प्रदान किए जाएंगे।




जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जनसंपर्क सचिव नरहरी एवं संचालक जनसंपर्क श्रीवास्तव की उपस्थिति में कल जनसंपर्क संचालनालय के सभागार में घोषणा करते हुए कहा कि जिन वेबसाइट धारक पत्रकारों को राज्य सरकार के विज्ञापन दिए जाने हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 मार्च 2020 से प्रारंभ कर दी जाएगी।




उन्होंने कहा कि जिन वेबसाइट को विज्ञापन दिया जाएगा उनकी गणना यूनिक यूजर से की जाएगी। उन्होंने बताया कि समय-समय पर विभाग द्वारा उन  वेबसाइट जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए स्वीकृत किया जाएगा उनका सत्यापन करने का अधिकार संचालक जनसंपर्क के पास  सुरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों की प्रिंट लाइन की तरह वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर संपादक का नाम और पता अंकित करना अनिवार्य होगा।





मध्य प्रदेश से जुड़े समाचारों को प्रमुखता से कम से कम 50% हिस्से में प्रकाशित करने की अनिवार्यता होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वेबसाइट को दिए जाने वाले विज्ञापनों को बंद करने या चालू करने का अधिकार संचालक जनसंपर्क के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को 2 वर्षों से जिन शिकायतों के आधार पर विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया गया था, उन शिकायतों को दूर करने के लिए ही स्पष्ट नीति बनाई गई है।



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