जिला एवं सत्र न्यायालय में 31 मार्च तक के सभी प्रकरणों को आगे बढ़ाया गया, अत्यावश्यक प्रकरणों पर ही होगी सुनवाई

 











जिला एवं सत्र न्यायालय में 31 मार्च तक के सभी प्रकरणों को आगे बढ़ाया गया, अत्यावश्यक प्रकरणों पर ही होगी सुनवाई

TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036


भोपाल. जिला एवं सत्र न्यायालय  और भोपाल जिले में स्थित सभी सिविल न्यायालयों में 31 मार्च 2020 तक किसी भी प्रकरण में सुनवाई नहीं की जाएगी। 


जिला न्यायालय भोपाल के रजिस्ट्रार ने जारी आदेश में कहा है कि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में ही सुनवाई की जाएगी।  उन्होंने सभी पक्षकारों से कहा है कि वे 31 मार्च तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हों।इस दौरान किसी के विरुद्ध कोई भी वारंट जारी नही किया जाएगा और ना ही कोई प्रकरण निरस्त किया जाएगा।


आदेश में कहा गया है कि इस समयावधि के सभी प्रकरणों की नई तारीख सम्बन्धित अधिवक्ताओ को बता दी जाएगी। ऐसे प्रकरणों में तत्काल सुनवाई के आदेश प्रसारित किए हैं कि जिनमें केवल जमानत, आवेदन स्टे आदि के मामलों की ही सुनवाई की जाएगी।


न्यायालय में आने वाले सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायालय परिसर में प्रवेश करने के पूर्व सेनेटाइजर का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि न्यायालय में प्रवेश हेतु गेट क्रमांक एक और पांच से ही प्रवेश किया जा सकेगा।


इस संबंध में सभी पक्षकारगण अपने अपने अधिवक्तागण से एवं न्यायालयीन हेल्प लाइन नंबर 0755-2764297 पर अपने प्रकरणों की तिथियां ज्ञात कर सकते हैं।


Popular posts
फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार
Image
राहुल गांधी ने मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अर्जी की दाखिल
Image
उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच
Image
विवादित तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया के आपराधिक प्रकरण में जबलपुर न्यायालय में पेशी, कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज
Image
क्या राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? : मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, तुरंत संसद से बर्खास्तगी, आ रही साजिशों की बू
Image