मास्क व सेनेटाईजर अधिक दाम पर बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही
मास्क व सेनेटाईजर अधिक दाम पर बेचने पर होगी कड़ी कार्यवाही

TOC NEWS @ www.tocnews.org


खबरों और जिले, तहसील की एजेंसी के लिये सम्पर्क करें : 98932 21036


भोपाल. भारत सरकार की 13 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) एवं हेण्ड सेनेटाईजर को आवश्यक वस्तुओ की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े ने जिले के सभी ड्रग निरीक्षक मेडिकल स्टोर्स की लगातार जाच करने के निर्देश दिये हैं।


साथ ही औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपनी दुकान में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हेण्ड सेनेटाईजर की आवश्यक रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करे एवं यह भी सुनिश्चित करे कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई मास्क, एन 95 मास्क) एवं हेण्ड सेनेटाईजर अधिक दामो में न बेचे जाये।


मास्क एवं सेनेटाईजर के अधिक दाम में विक्रय करने किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।


Popular posts
एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच निश्चल झरिया के विरुद्ध न्यायिक जांच की मांग, थाने में बैठाकर समझौता करवाने का आरोप, नहीं करने पर फर्जी मुकदमे में फ़साने की धमकी
Image
विवादित तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया के आपराधिक प्रकरण में जबलपुर न्यायालय में पेशी, कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज
Image
फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार
Image
सत्यकथा : बरसात की वह अंधेरी रात मुझे आज भी याद है....कैसे भुल सकता हूँ उस रात को : मो.रफिक अंसारी
Image
दैनिक वांटेड टाइम्स के संपादक संदीप मानकर को खबर प्रकाशन के मामले के प्रकरण में भोपाल से गिरफ्तार कर हरियाणा पुलिस ले गई
Image