निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय को बचाने के लिए पत्नी ने चली चाल, बोली- अब चाहिए तलाक
निर्भया गैंगरेप के दोषी अक्षय को बचाने के लिए पत्नी ने चली चाल, बोली- अब चाहिए तलाक

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दिल्ली निर्भया कांड दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने नई चाल चली है। जहां एक तरफ दोषी अपने फांसी की सजा से बचने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुनीता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है।


उन्होनें कहा कि मैं उसकी विधवा के रूप में अपना जीवन नहीं जी सकती। उनके पति को निर्भया मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें फांसी की सजा दी जानी है। जबकि मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। फांसी देने के बाद मैं अपनी पति की विधवा बन कर नहीं रहना चाहती। इस कारण फांसी होने से पहले ही मुझे तलाक चाहिए।


अक्षय की पत्नी ने दाखिल की तलाक की अर्जी


इस मामले में अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है। वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ मामलों में पत्नी अपने पति को तलाक देने का अधिकार रखती है। जिसमें रेप का मामला भी शामिल है।


इस एक्ट के तहत अगर रेप मामले में किसी भी महिला के पति को दोषी ठहराया गया हैं, तो उस स्थिति में पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। बता दें कि इस मामले में सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की गई है। फिर 20 मार्च को सभी आरोपियों को फांसी दी जानी है।


हालाँकि, निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह, पवन गुप्ता, और विनय शर्मा के चार दोषियों में से तीन ने अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में दोषी के वकील एपी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखते हुए कहा कि 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगा दी जाए।


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