दुकानदार से 50 हज़ार की अड़ीबाजी करने वाले पत्रकारों पर क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज, अड़ीबाजी करते CCTV वीडियो वॉयरल
दुकानदार से 50 हज़ार की अड़ीबाजी करने वाले पत्रकारों पर क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज, अड़ीबाजी करते CCTV वीडियो वॉयरल 

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दुकानदार से अड़ीबाजी कर रुपये वसूलने वाले आरोपी पत्रकार पर क्राइम ब्रांच ने किया मामला दर्ज



भोपाल में क्राइम न्यूज़ के 4 पत्रकारों ने किराना व्यापारी को गुटका महंगा बेचने पर 50 हज़ार की अड़ी डाली।अशोका गार्डन थाना के पास किराना व्यापारी की दुकान में जा कर गुटका महंगा बेचने के नाम पर टीआई, डीआईजी कलेक्टर की पहचान बताकर एक फोन पर बुलाने का बोलकर डरा धमका कर पैसे ले गए। फ़र्ज़ी पत्रकारों ने डीआईजी कलेक्टर टीआई की पहचान बताकर 50 हज़ार की डाली अड़ी।


सीसीटीवी में पत्रकारों द्वारा धमकाने अड़ीबाजी की घटना कैद हुई, CCTV वीडियो वॉयरल 



शिकायती आवेदन पर कार्यवाही 


थाना क्राइम ब्रांच में आवेदक शफी उल्ला खान ने शिकायती आवेदन दिया जिसकी जांच के दौरान आवेदक ने पूछताछ में बताया कि मैं शफी उल्ला खान पुत्र हवीउल्ला खान उम 28 साल निवासी बी/72 शेड अशोका गार्डन थाने के पास रहता हूँ मेरे घर मे ही मेरी किराने की दुकान है दिनांक 29/04/2020 को मेरी किराने की दुकान पर दो लोग मोटर सायकिल नंबर जी जे 06 एल आर. 7683 से आये दुकान पर आकर दोनो ने अपना आई डी कार्ड दिखाया, जिसमे एक का नाम काफिल अहमद तथा दूसरे का नाम सलीम उल हक अब्बासी था हाथ में एक मीडिया का माईक व कैमरा भी लिये हुये थे


दोनो ने अपने आपको क्राईम न्यूज का पत्रकार बताया तथा मुझसे कहा कि तुम गटका सिगरेट चौगनें दाम पर बेच रहे हो, जिसका वीडियो फुटेज हमारे पास है। हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवायेंगे तथा दुकान सील कराने की धमकी दी ओर मीडिया में भी तुम्हारी न्यूज चलायेगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही न हो तो हमे पचास हजार रुपये दे दो। 


इस तरह दोनो की धमकी सुनकर हम डर गये और हमने काफिल अहमद व सलीम उल हक अब्बासी को पन्द्रह हजार रुपये दे दिये और दो दिन बाद बाकी रुपये देने के लिये कहा तब दोनो पन्द्रह हजार रुपये लेकर जाने लगे सलीम बोला कि रुपये देने की बात किसी से कही तो जान से खत्म कर देंगे। हमारी टुकान पर लगे सीसीटीव्ही कैमरे मे दोनो व्यक्तियो के वीडियो फुटेज भी है।


क्राइम ब्रांच द्वारा आवेदन की जांच पर व फुटेज से प्रथम दृष्टया आरोपी काफिल अहमद व सलीम उल हक अब्बासी का कृत्य धारा 327, 506 भादवि का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।


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