तोता छाप गुडाखू मालिक मुरली अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज, आरोपी मुरली अग्रवाल कार छोड़ फ़रार
लॉक डाउन का पालन न करने पर तोता छाप गुडाखू मालिक मुरली अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज, आरोपी मुरली अग्रवाल कार छोड़ फ़रार 

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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822



  • रायगढ़ में लॉक डाउन का पालन न करने पर तोता छाप गुडाखू के मालिक मुरली अग्रवाल व उसके चालक पर हुई कार्यवाही.

  • रोज वॉकिंग पर निकला करते थे मुरली अग्रवाल, कार्यवाही के लिए पहुंची खरसिया पुलिस तो कार छोड़ भागे.

  • थाना प्रभारी खरसिया कई दफा दे चुके थे समझाइश.


रायगढ़. पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह को उनके सूत्र से सूचना मिली कि खरसिया निवासी मुरली अग्रवाल अपने कार में प्रतिदिन शाम को वॉक करने निकलते है । सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी खरसिया एवं चौकी प्रभारी खरसिया को निर्देशित किये कि इसकी तस्दीक करें और समझाइश देखकर लॉक डाउन का पालन करने निर्देशित करें अन्यथा विधिवत कार्यवाही करें ।


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निर्देशों पर थाना प्रभारी खरसिया द्वारा जाकर चेक किया गया दो बार उनके द्वारा मुरली अग्रवाल को वॉक करते देखकर समझाइश दी गई कि लाक डाउन का उल्लंघन ना करें अन्यथा कार्यवाही की जावेगी। साथ ही चौकी प्रभारी खरसिया को मुरली अग्रवाल पर निगाह रखने निर्देशित किए । चौकी प्रभारी खरसिया नंद किशोर गौतम द्वारा अपने स्टाफ को मुरली अग्रवाल के निगरानी हेतु तैनात किये कि स्टाफ द्वारा मुरली अग्रवाल पूर्व की भांति इवनिंग वॉक पर निकले होने की सूचना दिया है.


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जिस पर दिनांक 08.04.2020 के शाम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गौतम अपने हमराह के साथ शाम करीब 18:00 बजे राठौर चौक के पास पहुंचे । मुरली अग्रवाल रायगढ़ रोड पर पैदल चल रहा था उसके पीछे उसकी कार सी.जी. 04 एम.एफ./0001 को चालक चलाते हुए आ रहा था जो पुलिस की गाड़ी को सामने से आते हुए देखकर कार चालक कार को छोड़कर भाग गया तथा मुरली अग्रवाल भी अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं छिप गया ।


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मौके पर मिले लोगों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बिना किसी बुनियादी आवश्यकता के घर से निकल कर रोड पर वाकिंग कर रहे थे । जिनके द्वारा समझा इसके बावजूद धारा 144 CrPC का स्पष्ट रूप से शासन के आदेशों का उलंघन कर लापरवाही पूर्ण कृत्य किया जा रहा था जिससे संक्रमण फैलने की सम्भावना हो सकती है । मौके पर घटना में प्रयुक्त वाहन सीजी 4 एम.एफ. 0001 को जप्त किया गया है ।


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घटना के संबंध में आरोपी


1- मुरली अग्रवाल पिता स्व0 गजानंद अग्रवाल उम्र 65 वर्ष गजानंदपुरम, खरसिया


2- संजय सिंह सिदार पिता पिताम्बर सिंह उम्र 40 वर्ष सा0 महका चौकी खरसिया


के विरूद्ध अप.क्र. 174/2020 धारा 188 ता.हि. व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।