अभिभावकों को एकमुश्त फीस अदायगी के लिए बाध्य नहीं कर सकेगी निजी शैक्षणिक संस्थायें
अभिभावकों को एकमुश्त फीस अदायगी के लिए बाध्य नहीं कर सकेगी निजी शैक्षणिक संस्थायें

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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770


जबलपुर । निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बच्चों के अभिभावकों पर फीस जमा करने दबाव डालने की मिल रही शिकायतों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा ने स्पष्ट किया है कि शासन के निर्देशानुसार जो अभिभावक शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 की बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाये हैं वो यह शुल्क 30 जून तक जमा कर सकेंगे लेकिन उनपर विलंब शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकेगा ।


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जिला शिक्षा अधिकाकरी के मुताबिक निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए भी आगामी आदेश तक शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकेगी । इसके अलावा अभिभावकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा । निजी विद्यालय अभिभावकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम चार किश्तों में फीस ले सकेंगे ।


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फीस जमा न कर पाने के कारण निजी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जायेगा । जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा वर्तमान में ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं वे इसके लिए भी कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं कर सकेंगे । स्कूल प्रबंधन को विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान भी करना होगा ।


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जिला शिक्षा अधिकारी ने शासन के इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश निजी शैक्षणिक संस्थाओं को दिये हैं ।



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