जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड पर कोरोना एडवायरी का उल्लंघन करने पर FIR



जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड पर कोरोना एडवायरी का उल्लंघन करने पर FIR



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जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 




  • संक्रमित राज्य से लौटे अपने करीबी व्यक्ति को घर के पास रखकर छिपाई जानकारी

  • कंटेंनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से कराया जाएगा पालन



रायगढ़. जनपद पंचायत बरमकेला में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ हरिप्रसाद पटेल निवासी गोबरसिंहा का करीबी युवक दिनांक 17.05.2020 को दिल्ली से बिलासपुर ट्रेन में आया और बिलासपुर अपने रिश्तेदार को बुलाकर मोटरसाइकिल से ग्राम गोबरसिंहा पहुंचा ।




गोबरसिंहा पहुंचने के बाद गांव वालों को जानकारी हुई कि दिल्ली से आए व्यक्ति को घर में कैसे होम आइसोलेशन पर रखा गया है । गांववालों के विरोध करने पर हरिप्रसाद पटेल चपलता से अपने करीबी को एक परिचित के घर रखकर होम क्वारेंटाइन टैग को उसी के घर के बाहर चस्पा कर दिया और प्रतिदिन अपने करीबी युवक से मिलने जाता उसे भोजन पहुंचाता था ।




गांव वाले आपत्ति किए तब हरिप्रसाद पटेल अपने पद के प्रभाव में अपने करीबी युवक को बीच बस्ती स्थित क्वॉवारेंटाइन सेंटर में क्वारेटाईन करा दिया और ग्रामवासियों की आपत्ति की सूचना तहसीलदार बरमकेला अथवा किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिया गया । इसके साथ ही हरिप्रसाद पटेल द्वारा गंभीर लापरवाही बरतते हुए संक्रमित केंद्र शासित राज्य दिल्ली से आये व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना फैल सकता है यह जानते हुए कोरोना से संबंधित एडवाइजरी के विपरीत नियमित रूप से कार्यालय जनपद पंचायत आते रहा ।




हरिप्रसाद पटेल के करीबी युवक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसके संपर्क में आए हरिप्रसाद पटेल एवं अन्य का भी कोरोना टेस्ट कराया गया जो नेगेटिव आया है । तहसीलदार बरमकेला के प्रतिवेदन पर से आज दिनांक 01.06.2020 को थाना बरमकेला में हरिप्रसाद पटेल निवासी गोबरसिंहा के विरुद्ध धारा 188,269, 270 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है । मामले में अन्य आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।




कोरोना से संबंधित एडवाइजरी के अनुसार जिन क्षेत्रों में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं उन क्षेत्रों को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन से प्राप्त सुझावों को छोड़कर वहां सभी प्रकार की आवाजाही पर पाबंदी है तथा क्वॉरेंटाइन सेंटर में अन्य लोगों के आने-जाने, किसी से मिलने जुलने के साथ ही क्वारेंटाइन व्यक्ति के बाहर जाना प्रतिबंधित है । ऐसे कंटेंनमेंट जोन को चिन्हित कर जिला पुलिस द्वारा निगाह रखी जा रही है । ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर सीधे FIR से लेकर अन्य कड़ी कार्यवाही संबंधित के विरुद्ध की जावेगी ।



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